सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोयला तस्करी मामले में विकास मिश्रा की हुई 4 दिनों की सीबीआई हिरासत:
1 min read
आसनसोल :कोयला तस्करी मामले में आरोपी विकास मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज सीबीआई द्वारा 4 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया । वह आज आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए थे। गया इस बारे में जानकारी देते हुए विकास मिश्रा के वकील सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि 30 सितंबर 2022 का विकास मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी सीबीआई द्वारा इस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन विकास मिश्रा को 4 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में लेने का आदेश दिया था जिसे लेकर एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गए थे कि 4 दिनों के बाद क्या होगा इसके लिए एक स्पष्टीकरण मांगते हुए अपील की गई थी 8 मई 2023 का सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने विकास मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश में कोई छेड़छाड़ नहीं की है बस उनको 4 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में जाने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में विस्तार से बताते हुए सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि जब 16 अप्रैल 2021 को विकास मिश्रा पहली बार गिरफ्तार होकर आए थे तो 7 दिनों के लिए पीसी दी गई थी लेकिन वह गिरफ्तार होने के 2 दिनों के अंदर ही इतने ज्यादा बीमार हो गए कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जिस वजह से सीबीआई उनसे 4 दिनों के लिए पूछताछ नहीं कर पाई थी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के जरिए उन 4 दिनों की भरपाई की गई उन्होंने कहा कि कोयला तस्करी मामले में जींद और नए व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है उस मामले से विकास मिश्रा के इस मामले का कोई सरोकार नहीं है आरएन 4 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार विकास मिश्रा को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा














