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*12313 अप राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप में नाबालिग हिरासत में; कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त*

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*आसनसोल:* आरपीएफ पोस्ट बाराकर ने 30 मई को कुल्टी स्टेशन के पास ट्रेन संख्या 12313 अप, सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में एक नाबालिग को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि इस घटना में कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त हुई थी। आरपीएफ द्वारा भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत मामला  दर्ज किया गया था जिसमें  ट्रेनों पर पथराव के लिए 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।  घटना की जांच में पता चला कि पांच नाबालिग बालटोरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे गांजा पी रहे  थे। उनमें से एक ने वहां से गुजरती ट्रेन पर पत्थर फेंका। 06 जुन को सभी नाबालिगों को उनके माता-पिता के साथ आरपीएफ पोस्ट बराकर बुलाया गया और आरोपी नाबालिग को कानुन की सभी औपचारिकताएं पूरी  करने के बाद जुविनाइल जस्टिस बोर्ड, आसनसोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  आरपीएफ आसनसोल मंडल द्वारा अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों के माता-पिता तथा आम जनता को निर्देश दिया जाता है कि वे नाबालिगों को रेलवे ट्रैक से दूर रखें, क्योंकि पथराव से यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ता है और यह कानून के तहत गंभीर अपराध है।

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