बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर आसनसोल अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
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: बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर आसनसोल अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया आज इस पूरे मामले में एक पक्ष सुरेंद्र सिंह के वकील दिव्येंदु घोष ने आसनसोल अदालत परिसर में प्रेस मीट कर आसनसोल अदालत के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताया उन्होंने कहा कि आसनसोल अदालत ने 2023 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था लेकिन उसके खिलाफ दूसरे पक्ष यानी जसविंदर सिंह और उनके साथियों ने आसनसोल सेकंड कोर्ट में 2023 में अपील की थी जिस पर कल फैसला आया जिसमें सुरेंद्र सिंह के पक्ष में जूनियर डिवीजन कोर्ट ने पहले जो फैसला सुनाया था उसी को मान्यता दी गई और जसविंदर सिंह और उनके साथियों द्वारा बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संचालन को अवैध करार दे दिया गया। इतना ही नहीं 2023 में बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो चुनाव हुआ था उसे चुनाव को भी अवैध करार दिया गया और चुनाव के बाद जिस कमेटी का गठन हुआ उस कमेटी को भी अवैध करार दिया गया अदालत ने कहा है कि जसविंदर सिंह और उनके साथियों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संचालन का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जब दिव्येंदु घोष से पूछा गया कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी तो उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला गुरुद्वारा परिसर में चस्पा किया जाएगा ताकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े लोग अदालत के फैसले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और पहले की कमेटी को किस तरह से प्रशासन के प्रयोग से और अदालत के फैसले की रोशनी में किस तरह से फिर से स्थापित किया जा सके इस पर कानूनी रूप से कोशिश की जा रही है












