रिवरसाइड इलाके में सेल आईएसपी पर लग रहा है व्यक्तिगत जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप सेल की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं
1 min readबर्नपुर :अभी तक देखा जा रहा था कि विभिन्न व्यक्तियों और पार्टीयों की तरफ से सेल आईएसपी इस जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था कई मामलों में सेल आईएसपी द्वारा बुलडोजर चला कर निर्माण को तोड़ा भी गया है लेकिन आज बर्नपुर में रिवरसाइड इलाके के हीरापुर मौजा में एक अलग ही कहानी नजर आई। विश्वनाथ ठाकुर नामक एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है की सेल आईएसपी द्वारा उनकी जमीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है विश्वनाथ ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनके पास कोर्ट का आर्डर है लेकिन स्टे आर्डर के बावजूद सेल आईएसपी द्वारा उनकी जमीन को घेरने के लिए बाउंड्री का निर्माण शुरू कर दिया गया है इसका आज विश्वनाथ ठाकुर ने विरोध किया। घटनास्थल पर पुलिस की टीम भी पहुंची और फिलहाल के लिए बाउंड्री निर्माण के कार्य को रोक दिया गया। हालांकि इस पर सेल आईएसपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है समाचार लिखे जाने तक सेल आईएसपी का कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था। विश्वनाथ ठाकुर ने कहा कि उनके पास कोर्ट का स्टे आर्डर होने के बावजूद सेल आईएसपी द्वारा उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनके पास जमीन के सारे कागजात दलील सब कुछ है और वह यह साबित कर सकते हैं कि यह जमीन उनकी है। घटना की सूचना पाकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के आसनसोल साउथ के कन्वीनर सोमू भंडारी और भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गौरव बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी विश्वनाथ ठाकुर के सभी कागजात की जांच की। दोनों भाजपा नेताओं ने कहा कि यह कानूनी मामला है इस पर उन्हें कुछ भी नहीं कहना लेकिन वह सिर्फ इतना कहना चाहते हैं की प्रथम दृष्टया विश्वनाथ ठाकुर ने जो कागज दिखाया है वह देखकर लगता है कि यह जमीन विश्वनाथ ठाकुर की ही है और सेल आईएसपी द्वारा इस पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि अनुचित है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सेल आईएसपी की तरफ से कोई अधिकारी घटना स्थल पर नहीं आए हैं और सेल आईएसपी का पक्ष नहीं मिला है लेकिन विश्वनाथ ठाकुर ने जो कागज दिखाएं हैं उनसे प्रतीत होता है कि यह जमीन उन्हीं की है अब यह कानून का मामला है अदालत इस पर अंतिम फैसला लेगी लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि जिसकी दलील उसकी जमीन इसलिए अदालत के सामने दलील दिखाना होगा और साबित करना होगा की जमीन किसकी है फिलहाल के लिए बाउंड्री के निर्माण कार्य को रोक दिया गया














