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लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के आरोप में आरोपी सुभाष बाइज्जत बरी, सुभाष के परिवार में अधिवक्ता अभय गिरी का जताया आभार

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-वर्ष 2019 के अक्टूबर महीने में लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देने के मामले में आरोपी बनाए गए आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बुधा स्थित कन्हाई स्थान इलाके के निवासी सुभाष यादव को आसनसोल जिला अदालत के सप्तम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश सलोअर आलम ने तमाम दलीलों व सबूतों के मद्देनजर पिछले पांच वर्षों से आरोपी रहे सुभाष यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। उक्त मामले पर आसनसोल जिला कोर्ट के वकील अभय गिरी ने अपनी वकालत की। बता दें कि इस मामले को लेकर वर्ष 2019 के अक्टूबर महीने में आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति को लापरवाही से वाहन चलाकर उसे मौत के घाट उतार देने से संबंधित एक मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने एक वाहन चालक सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद वकील अभय गिरी ने उसकी जमानत भी करवा दी थी। बुधवार को आरोपी पक्ष के वकील अभय गिरी ने उक्त मामले पर आरोपी रहे सुभाष यादव को आसनसोल जिला अदालत के सप्तम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सप्तम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश सलोअर आलम ने तमाम बिंदुओं और सबूतों पर विचार विमर्श करते हुए आरोपी सुभाष यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं अपनी बरी होने की खबर सुनकर आरोपी पक्ष ने अपने वकील अभय गिरी का खूब आभार जताया।

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