नियामतपुर में नेशनल यूथ फाउंडेशन वॉइस ऑफ़ इंडिया द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
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कुल्टी :आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड अंतर्गत नियामतपुर के सूर्य मंदिर प्रांगण में नेशनल यूथ फाऊंडेशन ए वॉइस ऑफ़ इंडिया के तत्वावधान में एक कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर में लीगल सर्विस पश्चिम बर्धमन सेक्रेटरी आम्रपाली चक्रवर्ती समाजसेवी पवन गुटगुटिया नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव गुरविंदर सिंह आसनसोल नगर निगम के पूर्व एमएमआईसी मीर हाशिम कुल्टी ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन राय डॉक्टर आसिफ अशरफ नियामतपुर पुलिस चौकी के एसआई मिलन भूंई समाजसेवी उषा रानी चक्रवर्ती भाजपा नेता और समाजसेवी टिंकू वर्मा सुजीत सिंह आसनसोल दुर्वार संस्था की अध्यक्ष मरजीना शेख तथा कन्हाई के अलावा बड़ी संख्या में अन्य विशिष्ट लोग अतिथि के रूप में उपस्थित थे इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान क्रिस्टोफर स्कूल एनडी राष्ट्रीय विद्यालय जलधी कुमारी देवी बालिका विद्यालय ग्रीन प्वाइंट स्कूल के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टॉपर छात्र और छात्राओं सहित लॉ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया इस मौके पर सभी विद्यार्थियों को मोमेंटो और पुष्प गुच्छ दिया गया। इस कार्यक्रम में इलाके की आम जनता भी आमंत्रित थीं जिन्हें कानून से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी यहां प्रदान की गई उन्हें कानून के तरफ से एक आम इंसान को मिलने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों को विशिष्ट अतिथियों के सामने बयान किया इस मौके पर लीगल सर्विस पश्चिम बर्धमान सेक्रेटरी आम्रपाली चक्रवर्ती ने बताया कि इस कार्यक्रम में कानून जागरूकता की जानकारी दी जा रही है उन्होंने सभी को 10 मई को पूरे देश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने का आवाहन किया और अपनी समस्याओं को लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि आसनसोल अदालत में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि अगर उनका कोई भी मामला है और लंबे समय से वह लंबित पड़ा हुआ है तो लोक अदालत के माध्यम से इसका निष्पादन करने का वह प्रयास करें












