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59 नंबर वार्ड में कुल्टी के नियामतपुर पेट्रोल पंप के पास आसनसोल नगर निगम ने तोड़ा अवैध निर्माण:

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कुल्टी :आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड अंतर्गत कुल्टी के नियामतपुर पेट्रोल पंप के निकट आज आसनसोल नगर निगम द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया इस दौरान यहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे आसनसोल नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके श्रीवास्तव ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 24 फुट बाई 14 फुट के एक अवैध निर्माण को आज तोड़ दिया गया उन्होंने कहा कि अदालत में इसे लेकर एक केस दर्ज किया गया था इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज आसनसोल नगर निगम द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इसे तोड़ दिया गया इस बारे में जब हमने घर के मलिक मोहम्मद इस्लाम से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना नगर निगम की अनुमति के घर बनाया है हाई कोर्ट के आदेश पर इसे तोड़ा जा रहा है लेकिन इस क्षेत्र में ऐसे 90% घर हैं जो बिना प्लान के बनाए गए हैं उन्हें भी तोड़ना चाहिए उन्होंने कहा कि जान निसार इखलाक द्वारा केस किया गया था इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर उनके निर्माण को तोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि भले ही उनका निर्माण तोड़ा जा रहा है लेकिन जमीन उनकी ही रहेगी उन्होंने कहा कि जान निसार ईकलाख द्वारा अब उन्हें कहां जा रहा है कि वह गली उनके नाम लिख दें तो केस वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अवैध निर्माण किया है तो वह मामला वापस कैसे ले सकते हैं जबकि हाई कोर्ट का आर्डर आ गया है उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन अवैध निर्माण तोड़ सकती है लेकिन उनकी जमीन उनकी ही रहेगी हालांकि इस बारे में जब हमने इखलाक से बात की तो उन्होंने कहा कि वह जमीन उनके पूर्वजों की है जिसके कागज़ भी उनके पास है और मोहम्मद इस्लाम उनका परिवार पिछले लंबे समय से उनके परिवार को परेशान करता आ रहा है उन्होंने कहा कि मजबूरी में उनका अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें अदालत से न्याय मिला उन्होंने कहा कि मोहम्मद इस्लाम और उनके परिवार और उनके परिवार को बहुत परेशान करता रहा है और उन्होंने इस बारे में इस क्षेत्र में सभी से गुहार लगाई थी अंत में उन्हें मजबूरी में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज उनको न्याय मिला

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