सीबीआई मामले में अनुव्रत मंडल को मिली जमानत फिर भी फिलहाल नहीं होगी जेल से रिहाई:
1 min read
नई दिल्ली :बीरभूम के कद्यावर टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को आज सुप्रीम कोर्ट से गौ तस्करी मामले में जमानत मिल गई लेकिन वह अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी द्वारा भी आरोप लगाया गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा भी उनको गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अभी तक अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं मिली है जिस वजह से सीबीआई द्वारा उनके ऊपर मवेशी तस्करी के मामले में लगाए गए आरोपों पर जमानत मिलने के बाद भी उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा आपको बता दें कि अनुव्रत मंडल को सीबीआई द्वारा मवेशी तस्करी मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है हालांकि अभी तक अंतिम चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। आपको बता दें कि अनुब्रत मंडल 2022 से जेल में है पहले उन्हें आसनसोल सुधार गृह में रखा गया था इसके बाद उनको तिहाड़ ले जाया गया आज उन्हें भले ही सीबीआई द्वारा दायर मामले में जमानत मिल गई लेकिन ईडी द्वारा दायर मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है जिस वजह से उन्हें अभी भी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा












