30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं रहेंगे वैध:
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट वैध रहेंगे 1 अक्टूबर के बाद से यह नोट रद्द हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि नए 2000 रुपए के नोट अब नहीं छापे जाएंगे जो नोट हैं उनको 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में जमा किया जा सकता है आरबीआई द्वारा जारी एक नोटिस में यह कहा गया है के जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं वह 23 मई से 30 सितंबर तक यह नोट बैंक में जमा करवा सकते हैं यहां आपको यह बता दें कि अगर कोई 2000 रुपए के नोट बैंक से एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वह एक बार में 20000 रुपए तक ही एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन अगर कोई अपने अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है आरबीआई द्वारा जारी इस नोटिस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि 23 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट वैध नहीं होंगे और 23 मई से 30 सितंबर तक ग्राहक 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं












