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जितेंद्र तिवारी की जमानत की अर्जी हुई खारिज अगली सुनवाई 27 को:

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आसनसोल :कंबल वितरण में हुई भगदड़ में 14 दिसंबर 2022 को तीन व्यक्तियों की मौत हुई थी इस मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने जितेंद्र तिवारी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया था आज उस मामले में जितेंद्र तिवारी को फिर से अदालत में पेश किया गया जितेंद्र तिवारी के वकील और सरकारी पक्ष के वकीलों के बीच लंबी जिरह हुई जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और जितेंद्र तिवारी की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी इस बारे में सरकारी पक्ष के वकील सोमनाथ चट्टराज ने बताया कि आज आसनसोल अदालत के न्यायाधीश ने जितेंद्र तिवारी की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि इस जमानत की अर्जी डालना हर एक आरोपी का अधिकार है लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत जमानत की अर्जी डाली गई थी वह थोड़ी हैरान करने वाली थी और आज न्यायाधीश ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी वही इसी मामले में दो और आरोपी गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा कवच मिल चुका है इसे लेकर जितेंद्र तिवारी के पक्ष के वकीलों का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उनको भी सुरक्षा कवच मिल गया होता इस पर सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि कानून कयासों पर नहीं चलता वह तथ्यों पर चलता है । वहीं जितेंद्र तिवारी के वकील ने कहा कि आज जिस मुद्दे पर सरकारी पक्ष द्वारा जितेंद्र तिवारी के जमानत का विरोध किया गया कानून में उस तरह से लिखित रूप से विरोध करने का कोई प्रावधान है ही नहीं उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने अदालत से अपील की है कि उनकी जमानत की अर्जी को मंजूर किया जाए और उनके मुवक्किल को न्याय मिले उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से उनको अग्रिम राहत मिलने से पहले ही जिस तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था यहां तक कि मामले की सुनवाई तक नहीं हो पाई थी उससे उनके मुवक्किल को न्याय नहीं मिला उनको पूरा भरोसा है कि 27 तारीख को अगली सुनवाई में उनके मुवक्किल को जरूर न्याय मिलेगा

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