बर्धमान सन्मार्ग चिटफंड मामले में राजु साहनी को नही मिली जमानत:
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आसनसोल :हाली शहर नगर निगम के चेयरमैन राजू साहनी की जमानत की अर्जी आज आसनसोल अदालत में खारिज हो गई वर्दमान सन्मार्ग चिटफंड मामले में राजू साहनी को गिरफ्तार किया गया है आज आसनसोल अदालत ने उनकी पेशी के दौरान उनके वकीलों ने उनकी जमानत की अर्जी डाली थी लेकिन सीबीआई ने उन्हें प्रभावशाली करार देते हुए जमानत का विरोध किया न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की गई है इस संदर्भ में राजू साहनी के वकीलों का कहना है कि पिछली तारीख से लेकर आज की तारीख तक सीबीआई ने राजू साहनी के खिलाफ कोई नया सबूत पेश नहीं किया लेकिन इसके बावजूद आसनसोल अदालत द्वारा उनके जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वो प्रभावशाली हैं और उनको अगर जमानत दे दी गई तो वह बाहर आकर सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं इस पर राजू साहनी के वकीलों ने कहा की वह कर प्रभावशाली है भी तो हाली शहर में है अगर ऐसी बात है तो वह हाली शहर में नहीं जाएंगे लेकिन उनको जमानत दी जाए क्योंकि इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो राजू साहनी को क्यों नहीं वही उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि अभी जांच की शुरुआत है लेकिन इस मामले की जांच 2013 से की जा रही है तो यह जांच की शुरुआत कैसे हो सकती है वही उन्होंने साफ कहा कि वर्धमान सनमार्ग से राजू साहनी का कोई लेना देना नहीं है राजू साहनी वर्धमान सनमार्ग के लाभार्थी नहीं है वर्धमान सनमार्ग की तरफ से उनको एक समय कुछ रुपए उधार दिए गए थे जो उन्होंने चुका दिए हैं तो ऐसे में वह लाभार्थी कैसे हो सकते हैं












