बर्धमान सन्मार्ग चिटफंड मामले में राजु साहनी को नहीं मिली जमानत:
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वर्धमान सनमार्ग चिटफंड मामले में आरोपी शहर नगर निगम के चेयरमैन राजेश साहनी को आज फिर से आसनसोल अदालत में पेश किया गया जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत जज तरुण कांति मंडल ने उनके जमानत की अर्जी खारिज कर दी और उनको 14 दिन के जेल हिरासत में भेज दिया राजू साहनी की तरफ से प्रदीप कर सौमेन चटर्जी प्रसनजीत नाग ने राजु साहनी के पक्ष को पेश किया । वहीं सीबीआई की तरफ से शिवेंद्र सचान और राकेश कुमार ने अदालत में जिरह की












