पश्चिम बर्दवान बाल सुरक्षा विभाग की तरफ से हुआ जागरूकता कार्यक्रम:
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गुरुवार को आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में स्थित रविंद्र भवन में पश्चिम बर्दवान जिला बाल सुरक्षा कार्यालय की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहां लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया पश्चिम बर्दवान बाल सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 18 साल से पहले लड़की की शादी और 21 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनन अपराध है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून की बात नहीं है शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले यह देखना भी जरूरी है कि वह लड़का और लड़की मानसिक रूप से इस जिम्मेदारी को लेने के काबिल हो गए हैं या नहीं अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण है जहां कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर देने से उनका पूरा जीवन तबाह हो गया उन्होंने कहा कि कम उम्र में मां बनने के क्रम में कई लड़कियां बेमौत मर भी चुकी है इसलिए उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी ना की जाए और उनको इस पर इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने दिया जाए













