कंबल वितरण के दौरान भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद पर लगे आरोपों पर उन्हें हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
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आसनसोल नगर निगम के 13 नंबर वार्ड में कंबल वितरण के साथ-साथ अन्य सामाजिक कार्य करने के समय भाजपा नेता और समाजसेवी कृष्णा प्रसाद पर एक आदिवासी महिला पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए गए थे इसे लेकर आसनसोल नॉर्थ थाने में कृष्ण प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी इस मामले को लेकर कृष्णा प्रसाद ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कृष्णा प्रसाद को फिलहाल बड़ी राहत दी है कृष्णा प्रसाद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने यह दलील दी थी कि कृष्णा प्रसाद के खिलाफ यह मामला राजनीति से प्रेरित है और क्योंकि उनके मुवक्कील राजनीति में सक्रिय हुए हैं इसीलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी और अदालत ने यह आदेश भी दिया है कि तब तक अगर जांच अधिकारी को इस पूरे मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी भी है तो उन्हें याचिकाकर्ता यानी कृष्णा प्रसाद को दो हफ्ते का नोटिस देना होगा माना जा रहा है कि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के एजलास में हुई सुनवाई में कृष्णा प्रसाद को कानून की तरफ से इस मामले में बड़ी राहत मिली है












