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सरकारी स्कूल के शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते काउंटिंग एजेंट:

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आसनसोल :4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना है इसे देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया इस संदर्भ में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के कांफ्रेंस हॉल में जिला शासक एस पोन्नाबलम के नेतृत्व में मतगणना की तैयारी को लेकर एक सर्व दलीय बैठक हुई इस बैठक के दौरान जिला शासक ने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी बैठक में उपस्थित सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक चाहे वह स्थाई हो या अस्थाई काउंटिंग एजेंट नहीं हो सकते यह प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू रहेगी उन्होंने बताया कि इसके उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतगणना के समय उस केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के तत्वावधान में और निर्देश पर प्रत्याशियों की उपस्थिति में मतगणना की जाती है लेकिन एक से अधिक जगहों पर मतगणना का काम होने के कारण प्रत्याशी के लिए हर स्थान पर एक ही समय उपस्थित रहना संभव नहीं होता इसे देखते हुए वह अपनी जगह पर काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति करते हैं जो प्रत्याशी के बदले कुछ मतगणना केदो पर मतगणना कार्य का निरीक्षण करते हैं किसी भी मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट प्रत्याशियों के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहते हैं इसे देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से यह दिशा निर्देश जारी किया गया है क्योंकि किसी प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई सरकारी कर्मचारी रहता है तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो सकता है

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