सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर लगाई मुहर:
1 min readआसनसोल :आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को वैध करार दिया। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। इसके बाद इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई मामले दर्ज हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 370 एक अस्थाई इंतजाम था आजादी के समय कश्मीर की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिस वजह से आर्टिकल 370 को लगाना पड़ा था लेकिन यह एक अस्थाई इंतजाम था इस वजह से इसे हटाया गया इसे हटाने से एक बार फिर से यह बात सामने आ गई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इस मुद्दे पर आसनसोल के वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि देश के अभिन्न हिस्से कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के लिए जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस जमीन पर अपने प्राणों की आहुति दी थी आज उसी सरजमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान एक विधान के नारे को बुलंद करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के मेनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करते हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया इसके बाद टुकड़े-टुकड़े गैंग के कई लोगों द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था लेकिन आज देश के सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही फैसला था देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए आर्टिकल 370 का हटना बेहद आवश्यक था












