कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर के कहने पर रंगदारी वसूलने के आरोपी संजय साहा को मिली जमानत:
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आसनसोल :कुछ दिनों पहले अश्विनी चौरसिया नामक एक ठेकेदार ने कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर उनके करीबी दीपक गुप्ता तथा संजय साहा पर उनसे रंगदारी वसूलने का संगीन आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने आसनसोल उत्तर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने संजय साहा को गिरफ्तार किया था उन पर आरोप था कि उन्होंने गुलाम सरवर दीपक गुप्ता के साथ मिलकर अश्विनी चौरसिया के साथ मारपीट की तथा रिवाल्वर दिखाकर अश्विनी चौरसिया को डराने की कोशिश में संलिप्त थे । उनपर यह भी आरोप था कि संजय साहा ने गुलाम सरवर तथा दीपक गुप्ता के कहने पर अश्विनी चौरसिया से रंगदारी वसूलने का प्रयास किया। बीते 18 दिनों से संजय साहा जेल में थे । इस दौरान चार दिन पुलिस ने भी उनको अपनी हिफाजत में लेकर पूछताछ की । आज उनको आसनसोल अदालत से जमानत मिल गई इस बारे में संजय साहा के वकीलों सौभिक पाल तथा अंजन सिन्हा ने बताया कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे अदालत में उन आरोपों के समर्थन में पुलिस कोई भी प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी यहां तक कि जिस रिवाल्वर की बात हो रही थी वह रिवाल्वर भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका इसी को मद्देनजर रखते हुए आसनसोल अदालत के न्यायाधीश ने 18 दिनों के बाद संजय साहा को जमानत दे दी जमानत मिलने से संजय साहा बेहद खुश हैं और उन्होंने कहा कि उनको भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और वह बेकसूर है ना तो उनसे गुलाम सरवर दीपक गुप्ता ने रंगदारी वसूलने को कहा था और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में वह इस मामले से निर्दोष बरी हो जाएंगे












