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रोबिन काज़ी हत्याकांड में मुख्य आरोपी दीना बाउरी को आसनसोल अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा:

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*आसनसोल*     :2011 में जमुरिया में टीएमसी नेता रॉबिन काजी की हत्या की गई थी इस हत्याकांड में आज मुख्य आरोपी अरविंद बावरि उर्फ दिना बावरी को आसनसोल अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई इस बारे में सरकारी पक्ष के वकील विनयानंद चैटर्जी ने बताया कि 4 अप्रैल 2011 को प्रभात चैटर्जी जो कि टीएमसी के प्रत्याशी थे उनके साथ दिना बावरी और उनके कुछ साथियों की झड़प हुई थी जब रोबिन काजी बीच बचाव के लिए आए तो लालचंद बावरी ने उनके सर पर प्रहार किया जिससे वह जमीन पर गिर गए उसके बाद दिना बावरी ने नीचे गिरे हुए रोबिन काजी पर कई बार गाड़ी चढ़ा दी । इसे अपराध की भाषा में कुचलकर मारना कहते हैं ।  इसके बाद जब पुलिस रोबिन काजी को लेकर आसनसोल जिला अस्पताल गई तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 17 व्यक्तियों ने साक्ष्य दिया और आज शरण्या सेन प्रसाद ने उन को उम्र कैद की सजा सुनाई और ₹10000 का जुर्माना किया जुर्माने की अदायगी ना होने पर 6 महीने और कैद होगी । उन्होंने बताया की इस पूरे मामले में 24लोग आरोपी थे जिनमे से दो की मौत हो गई थी 21 लोगों को बेकसूर रिहा किया गया था जिनमे मनोज दत्ता भी थे । सरकारी वकील ने बताया कि गवाहों को प्रलोभित करने की कोशिश की जा रही थी । विरोधी पक्ष इस घटना को हादसा दिखाने की कोशिश कर रहा था । उन्होंने बताया कि उन्होंने जज से गुहार लगाई थी कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट देखकर फैसला न लिया जाए । आसपास के लोगों की गवाही भी ली जाए और उनको खुशी है कि न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए यह फ़ैसला सुनाया। सरकारी वकील ने बताया कि आज दिवंगत रोबिन काज़ी की पत्नी भी आईं थी उन्होंने इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि इससे एक बार फिर से लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास दृढ़ हुआ

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