भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने बैठक के लिए दी गई चिट्ठी पर उठाए सवाल:
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आसनसोल नगर निगम की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया को एक चिट्ठी लिखी है इस चिट्ठी में उन्होंने 29 तारीख को नगर निगम के मुखोमुखी सभागार में होने वाली बैठक को लेकर कुछ प्रश्न खड़े किए गए चैताली तिवारी का कहना है कि बैठक में शामिल होने के लिए जो चिट्ठी उनको दी गई है उस चिट्ठी में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन के दस्तखत हैं जबकि नियमानुसार दस्तखत कमिश्नर के होने चाहिए वहीं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल कॉरपोरेशन एक्ट 2006 के सेक्शन 52 के तहत इस तरह की किसी भी मीटिंग में शामिल होने के लिए कम से कम 7 दिनों का नोटिस देना पड़ता है चैताली तिवारी ने कहा कि उनको यह चिट्ठी 25 तारीख को मिली है और मीटिंग 29 तारीख को है उन्होंने कहा कि यह सरासर गैर कानूनी है और पश्चिम बंगाल में सफल कॉरपोरेशन एक्ट 2006 के प्रावधानों के विपरीत है












