कोलकाता उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला रद्द हुईं 2016 के एसएससी की 25000 से ज्यादा नियुक्तियां, लौटाना होगा वेतन:
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कोलकाता :कोलकाता उच्च न्यायालय के स्पेशल डिवीजन बेंच के जज देवांशु बसाक और सब्बार रशीदी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2016 में एसएससी द्वारा जिन 25753 लोगों को नियुक्ति दी गई थी सभी की नियुक्ति रद्द कर दी गई 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप सी ग्रुप डी कक्षा 9 10 तथा 11 12 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाया गया था 25 लाख से ज्यादा नौकरी प्रत्याशियों ने परीक्षा दी थी जिसमें से 25000 से कुछ ज्यादा व्यक्तियों को नौकरी दी गई थी लेकिन उसके बाद इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के कई मामले की शिकायत सामने आने पर यह मामला अदालत तक पहुंच काफी जद्दोजहद के बाद आज कोलकाता उच्च न्यायालय के स्पेशल डिवीजन बेंच द्वारा राय घोषित की गई इसमें कहा गया की 2016 में ग्रुप सी ग्रुप डी कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी ऐसे 25753 नियुक्तियों को रद्द किया जा रहा है 4 हफ्ते के अंदर इन सभी से उनके वेतन की पूरी राशि वापस ले लेनी होगी और हर जिले के डी आई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह राशि वापस ली गई इतना ही नहीं आज कोलकाता उच्च न्यायालय के स्पेशल डिवीजन बेंच द्वारा यह राय भी दी गई कि सीबीआई इस मामले की जांच करती रहेगी और जरूरत पड़ने पर किसी को भी सीबीआई अपनी हिरासत में ले सकती है और पूछताछ कर सकती है इसके अलावा आज के फैसले में उच्च न्यायालय के दो जजों ने यह भी कहा कि सुपर न्यूमैरि पोस्ट बनाने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है कहा जा सकता है कि चुनाव के दौरान कोलकाता उच्च न्यायालय का यह फैसला तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और विपक्ष जो की पिछले लंबे समय से राज्य सरकार पर हर एक नियुक्ति में घोटाले का आरोप लगाती रही है उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया












